कांवड़ यात्रा-2026: राजस्थान पुलिस हाई अलर्ट पर, डीजीपी के निर्देश के बाद एडीजी कानून-व्यवस्था ने जारी की Dos & Don’ts गाइडलाइन
30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा; डीजे, हथियार और गैस सिलेंडर पर रोक, पहचान पत्र रखना अनिवार्य
जयपुर (सिंधु चौपाल संवाददाता)।
कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) वी.के. सिंह ने सभी जिला पुलिस कप्तानों को सतर्कता, आपसी समन्वय और कड़े पुलिस प्रबंधन के आदेश जारी किए हैं।
एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान और अन्य राज्यों के श्रद्धालु 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। पिछले वर्ष लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की आवाजाही के आंकड़े को देखते हुए इस बार भी भारी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
क्या करें (कांवड़ यात्रियों के लिए अनिवार्य नियम):
- पहचान पत्र: सभी कांवड़ यात्री और श्रद्धालु अपनी मूल व वैध आईडी (जैसे वोटर आईडी, अन्य पहचान पत्र आदि) यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से साथ रखें।
- पारंपरिक मार्ग: केवल निर्धारित पारंपरिक कांवड़ मार्गों और वैकल्पिक नहर पटरी मार्गों का ही उपयोग करें।
- त्वरित सूचना: किसी भी संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या आपात स्थिति की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन पर दें।
- सुरक्षा में सहयोग: संवेदनशील स्थलों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही एंटी-सबोटाज और चेकिंग कार्रवाई में पूरा सहयोग करें।
- सौहार्दपूर्ण व्यवहार: स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों के साथ भाईचारा व सौहार्द बनाए रखें।
क्या न करें (इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध):
- हथियार एवं लाठी-डंडे: हॉकी, डंडे, त्रिशूल, बेसबॉल बैट या किसी भी प्रकार का हथियार साथ ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- नशा वर्जित: यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा या शराब का सेवन सख्त मना है।
- एक्सप्रेस-वे पर रोक: नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ियों का पैदल अथवा वाहनों द्वारा आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- तेज डीजे पर पाबंदी: डाक कांवड़ या अन्य वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि) में अत्यधिक तेज आवाज वाले शक्तिशाली डी.जे. सिस्टम और लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें।
- सिलेंडर ले जाने पर रोक: वाहनों में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर ले जाना प्रतिबंधित है, जिससे आगजनी का खतरा रहता है।
- छतों पर यात्रा सख्त मना: बस, ट्रेन या ट्रक की छतों पर बैठकर यात्रा करना दंडनीय अपराध है।
- बड़ी झांकियां: राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात बाधित करने वाली मानक से अधिक बड़े आकार की कांवड़ या झांकियां न निकालें।
फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कड़े निर्देश
एडीजी कानून एवं व्यवस्था ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्य राजमार्गों (NH-58, NH-73, NH-74 आदि) और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग और प्रभावी नाकाबंदी की जाए। पड़ोसी राज्यों की पुलिस से लगातार रियल-टाइम सूचना साझा की जाएगी।
शुरुआती पॉइंट्स पर ही तेज डीजे, गैस सिलेंडर और प्रतिबंधित सामग्री की प्रभावी चेकिंग की जाएगी। साथ ही, श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशीलता व सेवा भाव से व्यवहार करने तथा स्थानीय स्तर पर किसी भी विवाद का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।