सुप्रीम कोर्ट ने रैना को राहत दी है
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में राहत देते हुए सभी एफआईआर रद्द कर दी हैं। यह फैसला उस समय आया जब दोनों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस मामले में उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि कोई सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकता है। इस बीच, कोर्ट ने रैना को अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की थी। इससे पहले, जान से मारने की धमकियों की रिपोर्ट के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा लेने की अनुमति भी दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान समय रैना को भी कोर्ट की सख्त टिप्पणी का सामना करना पड़ा था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह टिप्पणी रैना के उस मजाक के बाद आई, जिसमें उन्होंने कनाडा में दर्शकों से कहा था कि, "मेरे वकील की फीस देने के लिए धन्यवाद। " 14 जुलाई 2026 को मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय कोर्ट ने रैना और इलाहाबादिया पर अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोपों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें खुद को 'युवा आइकॉन' मानने वाले लोगों के तौर पर आदेशों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रैना और अन्य लोगों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और उन्हें दो हफ्ते के भीतर कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया था। कोर्ट ने रैना के रवैये पर भी सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि इस बात पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है। कोर्ट के अनुसार, रैना ने अदालत के सामने दिए गए बयानों और अंडरटेकिंग का खुले तौर पर उल्लंघन किया। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। शो के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर भारी विवाद हुआ था। इस मामले में कई राज्यों में शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गईं। इन मामलों में अश्लीलता को बढ़ावा देने और आपत्तिजनक के इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अलग-अलग जगहों पर दर्ज एफआईआर को एक साथ करने और जबरन कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस विवाद में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शो में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े सभी एफआईआर रद्द कर दिए हैं। यह मामला 2025 में सोशल मीडिया और देशभर में काफी चर्चा में रहा था। इस फैसले ने रैना और इलाहाबादिया के लिए एक राहत के रूप में काम किया है, क्योंकि अब उन्हें कानूनी परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है।

